सारंगढ़-बिलाईगढ़ : सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में सुबह 7 से 11 और शाम 4 से 6 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर रोक
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में सुबह 7 से 11 और शाम 4 से 6 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर रोक
भारी वाहनों के आवागमन समय में किया गया बदलाव
सारंगढ़-बिलाईगढ़, 5 दिसंबर 2025
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के आम जनों की सुरक्षा एवं दुर्घटना से बचाव को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्कूल समय में प्रातः 7 से 11 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन को आगामी आदेश पर्यंत तक प्रतिबंधित किया है। यह आदेश यात्री बसों को छोड़कर बाकी सब भारी वाहनों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
