By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Satyoday Samachar
Menu
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • बलौदाबाजार
    • बिलासपुर
    • रायपुर
    • सारंगढ़
  • भटगाँव
  • बिलाईगढ़
  • भारत
  • राजनीति
  • विश्व
  • मनोरंजन
Font ResizerAa
Satyoday SamacharSatyoday Samachar
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • भटगाँव
  • बिलाईगढ़
  • भारत
  • राजनीति
  • विश्व
  • मनोरंजन
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
    • बलौदाबाजार
    • बिलासपुर
    • रायपुर
    • सारंगढ़
  • भटगाँव
  • बिलाईगढ़
  • भारत
  • राजनीति
  • विश्व
  • मनोरंजन
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Satyoday Samachar > Blog > छत्तीसगढ़ > सावधान! रिश्वत देने पर भी हो सकती है जेल, पढ़ लें CG High Court का ये आदेश
छत्तीसगढ़

सावधान! रिश्वत देने पर भी हो सकती है जेल, पढ़ लें CG High Court का ये आदेश

Satyoday Samachar
Last updated: February 1, 2025 12:12 pm
By
Satyoday Samachar
2 Min Read
Share
SHARE

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ‘कैश फार जाब’ मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि नौकरी पाने के लिए रिश्वत देना भी अपराध है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को शिकायतकर्ता के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि कई चेतावनियों के बावजूद लोग न्यायिक संस्थानों में नौकरी पाने के लिए दलालों के झांसे में आ रहे हैं।

आरोपित को जमानत देने से इंकार

अदालत ने आरोपित को जमानत देने से इंकार कर दिया, जिस पर भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 420 और 34 के तहत मामला दर्ज है।

आरोपित ने शिकायतकर्ता से 5,15,000 रुपये लेकर उसे और उसके दोस्त को हाई कोर्ट में नौकरी दिलाने का झूठा वादा किया था। बाद में जब शिकायतकर्ता को पता चला कि ऐसी कोई नौकरी नहीं थी, तो उसने शिकायत दर्ज कराई।

गलत तरीके से नौकरी पाना भी अपराध

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता भी इस मामले में निर्दोष नहीं है, क्योंकि उसने भी गलत तरीके से नौकरी पाने के लिए पैसे दिए थे। कोर्ट ने इस पर जोर देते हुए कहा कि यह कानून की नजर में किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है और इसलिए शिकायतकर्ता भी आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

गरिमा को ठेस

कोर्ट ने अपने फैसले में निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल शिकायतकर्ता के खिलाफ भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें, ताकि इस तरह की अवैध प्रथाओं को रोका जा सके, जो न्यायिक संस्थानों की साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह की घटनाएं न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं और रिश्वत देकर नौकरी पाने की कोशिश करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी।

PM Modi Raipur visit: पीएम मोदी का आज रायपुर दौरा, 14,260 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास
छत्तीसगढ़ में फिर बदला मौसम का मिजाज, अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट
प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की कार हादसे का शिकार, दो की मौत
बच्चों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट से हो रही ठगी, 10वीं-12वीं के अभिभावकों के लिए अलर्ट
CG News : अनवर ढेबर की पैरोल 7 दिन के लिए बढ़ी, पुलिस सुरक्षा के बीच पहुंचे घर, मिलने आने-जाने वालों की हो रही मॉनिटरिंग
Share This Article
Facebook Email Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article Bhilai Steel Plant: भिलाई स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा, लोडिंग के दौरान एक वर्कर मौत
Next Article ‘Poor Lady…’, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिप्पणी को लेकर BJP ने सोनिया गांधी को घेरा; कर दी ये मांग

Stay Connected

FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Latest News

भारत सरकार के दबाव में Elon Musk के X ने लिया बड़ा फैसला: हटाए गए 600 अकाउंट, 3500 पोस्ट ब्लॉक
Blog देश विश्व
AAP की आज से छत्तीसगढ़ बचाओ यात्रा होगी शुरू, 20 हजार से अधिक गांवों तक पहुंच बनाने का है लक्ष्य
Blog छत्तीसगढ़ रायपुर
CG News : वीबी जी राम जी पर आज भाजपा की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला, सम्मेलनों की रूपरेखा होगी तय
Blog छत्तीसगढ़ रायपुर
राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी: हरियाणा के रोवर-रेंजरों ने आत्मविश्वास, संतुलन और टीम वर्क का दिया परिचय
Blog छत्तीसगढ़ देश

About Us

सत्योदय समाचार – छत्तीसगढ़ का विश्वसनीय ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल। हम प्रतिबद्ध हैं कि आपको स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की ताजा और सटीक खबरें प्रदान करें। डॉ. निधि वैष्णव के नेतृत्व और संपादकीय टीम की निष्पक्ष पत्रकारिता हमारी प्राथमिकता है।

Contact Us

डॉ. निधि वैष्णव
प्रधान संपादक
मोबाइल: 7879981931
ईमेल: samacharsatyoday@gmail.com
पता: भटगांव, ब्लॉक बिलाईगढ़, जिला – सारंगढ़ बिलाईगढ़, छ.ग. 493222

Important Page

Menu
  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions

© 2025 सत्योदय समाचार. Nimble Technology Design Company. All Rights Reserved.

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?